विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार होते ही मिली जमानत, कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार; जानें पूरा मामला
MP News: राहुल गांधी को सजा सुनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया खुद ही गिरफ्तार हो गए. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई. यूथ कांग्रेस की मानें तो कोर्ट ने भूरिया की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अरुणेश कुमार केस की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया और […]
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MP News: राहुल गांधी को सजा सुनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया खुद ही गिरफ्तार हो गए. हालांकि उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई. यूथ कांग्रेस की मानें तो कोर्ट ने भूरिया की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट के अरुणेश कुमार केस की गाइडलाइन का उल्लंघन बताया गया और सेक्शन 41A के अनुसार बिना नोटिस गिरफ्तारी के कारण स्पेशल न्यायलय ने विक्रांत भूरिया को बिना शर्त तुरंत रिहा कर दिया. आपको बता दें कि विक्रांत भूरिया ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के फैसले का विरोध कर रहे थे.
विक्रांत भूरिया ने प्रदर्शन करते हुए ट्रेन रोक दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने भोपाल पुलिस झाबुआ पहुंची थी. ट्रेन रोकने के आरोप में जीआरपी ने गिरफ्तार किया, लेकिन इससे पुलिस को ही कोर्ट की फटकार सुनने को मिल गई. जानकारी के मुताबिक विक्रांत भूरिया को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार करने के मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई. कोर्ट ने विक्रांत भूरिया को शौकॉज नोटिस दिया है. भूरिया को अब 5 अप्रैल को फिर कोर्ट में पेश होना होगा.
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न्यायपालिका में बढ़ा विश्वास
विक्रांत भूरिया ने कोर्ट में पेश होने के बाद बाहर आने पर कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया. उन्हें बिना किसी जमानतदार के रिहा किया गया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया उससे न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है. विक्रांत भूरिया ने कहा कि हम कोर्ट में पेश हुए तो हमने साफ तौर पर कहा कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं. हम कोई माफीनामा जमानत याचिका नहीं देंगे, वकील भी नहीं चाहिए.
दवाब में काम कर रही है पुलिस
विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है. विक्रांत भूरिया ने अपने साथियों सहित राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया था. उन्होंने रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन रोक दी थी, जिसके बाद उन्हें जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद जब भूरिया को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने पुलिस की कार्यवाही को ही असंवैधानिक बता दिया. बिना मेडिकल किये कोर्ट में पेश करने को लेकर पुलिस को फटकार लगाई गई.
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