टैरिफ टेंशन के बीच भारत ने लिया बड़ा फैसला, अमेरिका के लिए डाक सेवाएं पूरी तरह बंद!
अमेरिका द्वारा टैरिफ़ बढ़ाए जाने और नए नियमों के कारण भारत ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक सेवाओं को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है. यह फ़ैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को और बढ़ाता है, हालांकि सरकार जल्द से जल्द सेवाओं को बहाल करने की कोशिश कर रही है.
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अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को डबल करते हुए 50% कर दिया है और दोनों देशों के बीच टैरिफ टेंशन के बाद अब भारतीय डाक ने भी बड़ा फैसला लिया है.
दरअसल भारत ने अमेरिका जाने वाली सभी कैटेगरी की डाक बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है. रविवार यानी 31 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने जानकारी शेयर करते हुए साफ किया कि अमेरिका जाने वाले लेटर, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम्स सहित सभी कैटेगरीज के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से निलंबित करने का फैसला लिया गया है.
सरकार ने दी फैसले की जानकारी
इस फैसले की वजह बताते हुए संचार मंत्रालय की कहा गया कि अमेरिका जाने वाले डाक के परिवहन में एयरलाइंस की लगातार असमर्थता और इसके साथ ही अमेरिका द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों के तहत रेग्युलेटरी मैकेनिज्म के अभाव में लेटर, डॉक्युमेंट्स और 100 डॉलर तक के गिफ्ट आइटम सहित सभी कैटेगरी के डाक की बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड किया जा रहा है.
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'सेवाएं बहाल करने के प्रयास जारी'
दरअसल अमेरिका के नए नियमों के बाद बीते 22 अगस्त को सरकार की तरफ से बताया गया था कि उन पत्रों, डॉक्युमेंट्स और गिफ्ट आइटम, जिनका मूल्य 100 अमेरिकी डॉलर तक है, उन्हें छोड़कर अमेरिका के लिए निर्धारित सभी तरह की डाक की बुकिंग 25 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया गया है.
लेकिन अब सरकार ने सभी कैटेगरी की डाक बुकिंग को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है. हालांकि, डाक विभाग ने कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर रख रही है और हो सकता है कि जल्द से जल्द सेवाओं को बहाल किया जा सके.
क्या है अमेरिका का नया नियम
भारतीय डाक विभाग की तरफ से ये कदम दरअसल अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की तरफ से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद उठाया गया है. अमेरिका के इस आदेश में 800 डॉलर तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई और ये नया नियम भारत में 29 अगस्त से लागू हो गया.
नए नियमों के तहत अमेरिका कोई भी आने वाला सामान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पॉवर एक्ट (IEEPA) टैरिफ के तहत सीमा शुल्क को आकर्षित करेंगे, हालांकि इस आदेश में 100 डॉलर तक की वस्तुएं को छूट दी गई.