सीनियर IAS-IPS की सैलरी से ज्यादा जगदीप धनखड़ को मिलेगी पेंशन, हर महीने मिलेंगे इतने लाख रुपये
Jagdeep Dhankhar Pension: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है.
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Jagdeep Dhankhar Pension: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही, वह पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व सांसद के रूप में भी पेंशन के हकदार हैं. आइए जानते हैं कि जगदीप धनखड़ को कुल कितनी पेंशन मिलेगी और इसका पूरा हिसाब-किताब.
जगदीप धनखड़ का लंबा राजनीतिक करियर
जगदीप धनखड़ ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वह 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे, 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रहे और 2022 से 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा दी. इन तीनों पदों के आधार पर उन्हें अलग-अलग पेंशन मिलने वाली है.
1. पूर्व विधायक के रूप में पेंशन
राजस्थान विधानसभा के नियमों के अनुसार, एक बार विधायक रह चुके व्यक्ति को 35,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है. यदि उनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है तो इसमें 20% की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाती है. ऐसे में जगदीप धनखड़ की उम्र 74 वर्ष है, इसलिए उन्हें 42,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही, पूर्व विधायकों को मुफ्त इलाज, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा और विदेश यात्रा के लिए सालाना 1 लाख रुपये जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.
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2. पूर्व सांसद के रूप में पेंशन
जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल के सांसद रहे. भारत सरकार के नियमों के अनुसार, पूर्व सांसदों को 45,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है. इस राशि में कोई अतिरिक्त भत्ता शामिल नहीं है.
3. पूर्व सभापति के रूप में पेंशन
उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई पेंशन नहीं का प्रावधान नहीं है, ऐसा में उन्हें राज्यसभा के सभापति के तौर पर 2 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. इसके अलावा, उन्हें टाइप-8 बंगला, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, और चार निजी परिचारक जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
कुल पेंशन कितनी?
- पूर्व विधायक: 42,000 रुपये
- पूर्व सांसद: 45,000 रुपये
- पूर्व सभापति: 2,00,000 रुपये
कुल: 2,87,000 रुपये प्रतिमाह
इस तरह, जगदीप धनखड़ को हर महीने लगभग 2.87 लाख रुपये की पेंशन मिलेगी. हालांकि, पूर्व राज्यपाल के रूप में उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पद के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है.
राजस्थान में दोहरी या तिहरी पेंशन की व्यवस्था
राजस्थान में दोहरी या तिहरी पेंशन की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत कोई व्यक्ति यदि सांसद और विधायक दोनों रह चुका है, तो वह दोनों पदों की पेंशन ले सकता है. धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था. इसके बाद उन्होंने अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पूर्व विधायक पेंशन के लिए आवेदन किया. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस आवेदन को मंजूरी दे दी, और पेंशन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे की तारीख से लागू हो गई है.