अब PF का पैसा निकालना पहले से और भी आसान, 10 पॉइंट्स में जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

सौरव कुमार

अब PF निकालना पहले से आसान हो गया है. बिना कैंसिल चेक/पासबुक के ऑनलाइन क्लेम संभव है. जल्द ही UPI और ATM से भी पैसा निकासी की सुविधा मिलेगी.

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न्यूज़ हाइलाइट्स

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EPFO की नई सुविधा से ATM और UPI से भी निकाल सकेंगे PF.

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अब PF निकालने के लिए न कैंसिल चेक चाहिए, न बैंक पासबुक की फोटो.

अगर आप भी अपने PF अकाउंट से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब EPFO ने प्रोसेस को पहले से काफी आसान बना दिया है. अब न तो कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत है और न ही बैंक पासबुक की फोटो. आइए जानते हैं फिर आपके पीएफ अकाउंट से आसनी से पैसा कैसे निकलेगा...

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EPFO पोर्टल से ऑनलाइन PF निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  1. EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं.
  2. अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें.
  3. OTP आएगा, उसे भरें और लॉगिन पूरा करें.
  4. मेन्यू में ‘Online Services’ > ‘CLAIM (Form 31, 19 & 10C)’ चुनें.
  5. अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें और वेरीफाई करें.
  6. Undertaking आएगा, YES चुनें और Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
  7. ‘I want to apply for’ में Form 31 चुनें.
  8. पैसे निकालने का कारण, अमाउंट और पता भरें.
  9. OTP के लिए Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें.
  10. OTP डालें और सबमिट करें.

प्रोसेस पूरा होते ही आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा.

UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF

EPFO मेंबर्स के लिए जून से एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है. अब आप ATM और UPI के जरिए भी PF निकाल सकेंगे. इसके लिए एक खास EPFO Withdrawal Card दिया जाएगा जिसकी मदद से आप ये निकासी कर पाएंगे.

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  1. ATM से एक बार में ₹1 लाख तक निकाल सकेंगे.
  2. इसके लिए कर्मचारियों को EPFO विड्रॉल कार्ड मिलेगा, जो डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा.
  3. UPI से बैलेंस चेक और निकासी कर सकेंगे.
  4. ये सुविधा मई के अंत या जून की शुरुआत में लागू हो सकती है. (पूरी डिटेल यहां पढ़ें)

नौकरी छूटने पर कैसे निकालें PF?

अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह 1 महीने बाद PF अकाउंट से 75% रकम निकाल सकता है. बाकी बचा हुआ 25% हिस्सा 2 महीने बाद निकाला जा सकता है.

5 साल से ज्यादा नौकरी करने पर नहीं देना होगा टैक्स

अगर आपने 5 साल या उससे ज्यादा समय तक एक या एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है और PF निकालते हैं, तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यह फायदा केवल उन्हीं पर लागू होगा जिन्होंने 5 साल की कुल सेवा पूरी की हो।

5 साल से पहले PF निकाला तो लगेगा TDS

अगर कोई कर्मचारी 5 साल पूरे होने से पहले ₹50,000 से ज्यादा PF निकालता है तो पैन कार्ड ना होने की स्थिति में उसे 30% TDS देना होगा. अगर उसके पास पैन कार्ड है तो 10% TDS देना होगा. हालांकि अगर आपने Form 15G या 15H भरा है, तो TDS भी नहीं कटेगा.

क्या हैं Form 15G और 15H?

Form 15G और 15H इनकम टैक्स से जुड़े ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जो आपकी ब्याज या पीएफ निकासी पर TDS कटने से बचा सकते हैं, बशर्ते आप कुछ शर्तों को पूरा करते हों.

Form 15G के लिए कुछ शर्तें:

  1. 60 साल से कम उम्र के लोग भरते हैं.
  2. सालाना इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होनी चाहिए.
  3. TDS से बचने के लिए PF निकालने पर यह फॉर्म भरें.

Form 15H के लिए कुछ शर्तें:

  1. 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भरते हैं.
  2. टैक्स योग्य इनकम नहीं होने पर यह फॉर्म भरकर TDS से बच सकते हैं.
     

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