AC-TV, गाड़ियां और किराना के दाम होंगे कम... आज से ये चीजों हुई सस्ती, देखें पूरी लिस्ट
GST New Rates: देशभर में आज यानी 22 सितंबर से नए GST रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं. इन बदलावों से आम आदमी की जेब पर बड़ा असर पड़ेगा. नए रिफॉर्म्स के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कुछ जरूरी सामान सस्ते हो जाएंगे. वहीं तंबाकू, लग्जरी कार और कैसीनो जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ गया है.
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GST New Rate list: देशभर में आज 22 सितंबर से निये जीएसटी रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू हो गए हैं. आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा. इन बदलावों के तहत आज से कई वस्तुएं अब सस्ती मिलेंगी. इनमें किराना, डेयरी उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी-एसी और गाड़ियां शामिल हैं.
हालांकि, इसके इतर कुछ लग्जरी और हानिकारक आइटम्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है. ऐसे में इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी. चलिए खबर में जानते हैं कि कौन-सी चीजें अब नई टैक्स दर के हिसाब से किस स्लैब में आएंगी और उनकी कीमतों में कितना बदलाव आएगा.
क्या किए हैं बदलाव?
जीएसटी काउंसिल के 3 सितंबर को लिए गए फैसला के तहत अब 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. इसकी जगह अब 5% और 18% के दो स्लैब बचे हैं. इस बदलाव से आम आदमी को बड़ा फायदा मिलने वाला है. दरअसल, पहले जो प्रोडक्ट्स 12% वाले स्लैब में आते थे उन्हें अब 5% के स्लैब में डाल दिया गया है. वहीं 28% वाले स्लैब के प्रोडक्ट्स को 18% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है.
आज से ये चीजें होंगी सस्ती!
जीएसटी में हुए बदलावों से अब जरूरी और अधिक इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी. इनमें किराना, डेयरी उत्पाद और घरेलू सामान, रसोई, खाने का तेल, पैकेट वाला आटा और साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं. इतना ही नहीं बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें, दवाएं, और गाड़ियां (कार-बाइक्स) से लेकर एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो जाएंगे.
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इन सामानों पर लगेगा '0' जीएसटी
वहीं GST 2.0 में कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. ऐसे में ये चीजें और भी सस्ती हो जाएंगी. इन बदलावों का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा. इसमें:
- 33 जीवन रक्षक दवाएं पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है
- मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन पर अब तक लगने वाला 12% जीएसटी भी खत्म कर दिया गया है.
- हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे प्रीमियम की लागत कम हो जाएगी.
'जीरो' जीएसटी में क्या-क्या शामिल..यहां देखें पूरी लिस्ट:
आइटम्स | पुरानी जीएसटी | नई जीएसटी |
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) | 5% | 0% |
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध | 5% | 0% |
पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
खाखरा, चपाती या रोटी | 5% | 0% |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर | 12% | 0% |
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
ये जरूरी सामान भी हो जाएंगे सस्ते
सरकार की ओर से जहां ऊपर बताए गए सामानों और सर्विस को जीएसटी फ्री किया गया है. तो तमाम जरूरत की चीजों को 5% स्लैब में शामिल किया गया है.
कैटेगरी | सामान/सेवा | पुरानी GST | नई GST |
---|---|---|---|
फूड आइटम्स | वनस्पति वसा/तेल | 12% | 5% |
मोम, वनस्पति मोम | 18% | 5% | |
मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स | 12% | 5% | |
मक्खन-घी | 12% | 5% | |
चीनी, उबली हुई मिठाइयां | 12%-18% | 5% | |
चॉकलेट और कोको पाउडर | 18% | 5% | |
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट (गैर-कोको) | 12%-18% | 5% | |
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे | 12% | 5% | |
फलों का रस, नारियल पानी | 12% | 5% | |
कंज्यूमर/डोमेस्टिक | हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर | 18% | 5% |
टॉयलेट साबुन (बार/केक) | 18% | 5% | |
टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस | 18% | 5% | |
शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव | 18% | 5% | |
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) | 12% | 5% | |
बच्चों की दूध की बोतल-निप्पल, प्लास्टिक के मोती | 12% | 5% | |
मोमबत्तियां | 12% | 5% | |
छाते और संबंधित वस्तुएं | 12% | 5% | |
सिलाई सुइयां | 12% | 5% | |
सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% | |
कपास/जूट से बने हैंड बैग | 12% | 5% | |
शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर | 12% | 5% | |
बांस/बेंत/रतन से बने फर्नीचर | 12% | 5% | |
दूध के डिब्बे (लोहा/स्टील/एल्यूमीनियम) | 12% | 5% | |
हस्तशिल्प/कला | नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क) | 12% | 5% |
हाथ से बने कागज, पेपरबोर्ड, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं | 12% | 5% | |
तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान, दस्ताने | 12% | 5% | |
कंस्ट्रक्शन टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य | 12% | 5% | |
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट | 28% | 18% | |
इलेक्ट्रॉनिक्स | एयर कंडीशनर (AC) | 28% | 18% |
बर्तन धोने की मशीनें | 28% | 18% | |
टीवी (LED, LCD), मॉनिटर, प्रोजेक्टर | 28% | 18% | |
एग्रीकल्चर/फर्टिलाइजर | ट्रैक्टर (1800cc से अधिक सड़क ट्रैक्टर छोड़कर) | 12% | 5% |
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब | 18% | 5% | |
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी | 12% | 5% | |
कम्पोस्टिंग मशीनें | 12% | 5% | |
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स | 12% | 5% | |
जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% | |
ईंधन के लिए पंप | 28% | 18% | |
ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप | 18% | 5% | |
हेल्थ प्रोडक्ट्स | थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट | 12%-18% | 5% |
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर (ग्लूकोमीटर) | 12% | 5% | |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड | 12% | 5% | |
चश्मा | 12% | 5% | |
मेडिकल/सर्जिकल रबर दस्ताने | 12% | 5% | |
कई दवाएं और खास दवाएं | 12% | 0%-5% | |
कार-बाइक | टायर | 28% | 18% |
मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल) | 28% | 18% | |
रोइंग बोट/डोंगी | 28% | 18% | |
साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन | 12% | 5% | |
टेक्सटाइल | सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर | 12%-18% | 5% |
परिधान, रेडीमेड (₹2,500 तक) | 12% | 5% | |
परिधान, रेडीमेड (₹2,500 से अधिक) | 12% | 18% | |
नवीकरणीय ऊर्जा व सेवाएं | सौर उपकरण (सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर, सौर पैनल) | 12% | 5% |
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण (बायोगैस, पवन ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा) | 12% | 5% | |
होटल सेवाएं (₹7,500/दिन से कम) | 12% | 5% | |
सिनेमा टिकट (₹100 से कम) | 12% | 5% | |
सौंदर्य सेवाएं (ब्यूटी/सैलून, बिना आईटीसी) | 18% | 5% |
आटों सेक्टर पर क्या पड़ेगा असर
वहीं, इन सब से अलावा अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहां 350cc से ज्यादा की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40%. इससे इसके कीमतों में इजाफा होगा. इसके साथ हीबड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें और सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारों और रेसिंग कारों पर भी टैक्स जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है.
हालांकि 350cc से कम वाली बाइक जीएटी को 28% से घटाकर 18% किया गया है.इससे टू व्हीलर की कीमतें में 15 हजार से 20 हजार रुपये तक कम देखने को मिलेगी. इसके साथ ही जिन पेट्रोल कारें का इंजन1200 cc से कम है और जिन डीजल कारें का इंजन 1500 cc से कम है और लंबाई 4 मीटर से कम है उन पर GST 28% से 18% कर दिया गया है. बाकी सभी कारों पर GST 40% कर दिया गया है
मनोरंजन और सट्टेबाजी अब महंगी
मनोरंजन और सट्टेबाजी से जुड़े खर्च अब आपकी जेब पर भारी पड़ेंगे. कैसीनो और रेस क्लब में प्रवेश पर लगने वाला जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गया है. इसके अलावा, सट्टेबाजी और जुआ से जुड़ी सेवाओं पर भी अब 28% की बजाय 40% टैक्स लगेगा.
तंबाकू और कुछ पेय पदार्थ भी महंगे
वहीं, तंबाकू उत्पादों की बात करें तो सिगार, सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. इसी तरह, कार्बोनेटेड (वातित), स्वादयुक्त और कैफीनयुक्त पेयों पर भी अब 40% जीएसटी लगेगा. इन बदलावों का मकसद इन वस्तुओं के उपभोग को कम करना है.
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