GST New Rates: 22 सितंबर से ये चीजों हो जाएंगी बेहद सस्ती...लगेगा ‘0' GST, देखें पूरी लिस्ट
New GST Rates List 2025: 22 सितंबर से देशभर में नए GST रिफॉर्म लागू होने वाले हैं. नए रिफॉर्म के तहत 12% और 28% स्लैब हटा दिए गए हैं और अब सिर्फ 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब ही रहेंगे. वहीं, कुछ जरूरी चीजों पर 'जीरो' GST रेट लागू होगा. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन सी चीजों पर अब 0% GST लगेगा.
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New Gst Rates List 2025: सरकार 22 सितंबर से आम को नागरिकों को बड़ी राहत देने जा रही है. दरअसल, इस दिन से देश में GST की नई दरें लागू होने वाली हैं. इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा. ऐसे में इस नए रिफॉर्म के लागू होने के बाद से देशभर में खाने-पीने की चीजों से लेकर एसी, टीवी और कार-बाइक तक सस्ती हो रही हैं.
नए जीएसटी स्लैब से मिलेगा फायदा
गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुई बैठक GST काउंसिल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था. इसके तहत 12% और 28% के GST स्लैब को खत्म कर दिया है. अब सिर्फ 5% और 18% के ही GST स्लैब बचे हैं. बता दें कि 12% वाले स्लैब में आने वाले अधिकतर प्रोडक्ट्स को 5% के स्लैब में डाल दिया गया है और 28% वाले प्रोडक्ट्स को 18% वाले स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है. इस बदलाव से कई रोजमर्रा की चीजें और लक्जरी सामानों के दाम में भारी गिरावट आएगी.
'जीरो' जीएसटी में क्या-क्या शामिल?
वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर GST रेट को 'जीरो' कर दिया गया है. यानी 22 सितंबर से इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे ये चीजें और भी सस्ती हो जाएंगी. इनमें कुछ महत्वपूर्ण दवाएं और स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद शामिल हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट:
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किन-किन चीजों पर लगेगा 0 जीएसटी?
आइटम्स | पुरानी जीएसटी | नई जीएसटी |
पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड) | 5% | 0% |
UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध | 5% | 0% |
पिज्जा ब्रेड | 5% | 0% |
पराठा, कुल्चा और अन्य पारंपरिक ब्रेड | 5% | 0% |
खाखरा, चपाती या रोटी | 5% | 0% |
व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | 0% |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 0% |
कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) | अलग-अलग | 0% |
कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर | 12% | 0% |
शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल | 12% | 0% |
दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं हुईं टैक्स-फ्री
GST की दरों में हुए इन बदलावों का हेल्थ सेक्ट में बड़ा असर देखने को मिलेगा. 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है. ऐसे में इनकी कीमतें काफी कम हो जाएंगी. इसके अलावा मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन पर लगने वाला 12% जीएसटी भी खत्म कर दिया गया है. वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर से भी टैक्स हटा दिया गया है. इससे इनका प्रीमियम भी कम हो जाएगा.
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