22 सितंबर से क्या सस्ते होंगे LPG सिलेंडर? जानें GST रिफॉर्म का आपकी जेब पर असर

जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर को 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाकर केवल 5% और 18% स्लैब रखने का फैसला किया. इससे खाना, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे. LPG सिलेंडर पर टैक्स (घरेलू 5%, कमर्शियल 18%) अपरिवर्तित रहेगा.

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3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका असर 22 सितंबर से दिखाई देगा. इस बैठक में जीएसटी रेट्स में बदलाव कर 12% और 28% के स्लैब को हटाने का निर्णय लिया गया. अब केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू होंगे.