पति ने दिया 3 तलाक, फिर पत्नी ने दिखाई कानून की ताकत और करा दी FIR
सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ भले ही सख्त कानून बना दिया है, लेकिन इसका डर लोगों के बीच नहीं दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि सख्त कानून बन जाने के बावजूद ग्वालियर में तीन तलाक का मामला सामने आया है.
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Gwalior news: सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ भले ही सख्त कानून बना दिया है, लेकिन इसका डर लोगों के बीच नहीं दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि सख्त कानून बन जाने के बावजूद ग्वालियर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. हालांकि तीन तलाक का दंश झेलने वाली पीड़िता ने नए कानून का उपयोग करते हुए थाने पहुंचकर अपने शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है.
दरअसल यह पूरा मामला गैंडे वाली सड़क इलाके का है और पीड़िता का नाम रानी खान है. एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया की रानी खान नाम की महिला जनकगंज थाने पहुंची थी. रानी खान ने पुलिस को बताया कि उसने इरफान खान नाम के शख्स के साथ मुस्लिम रीति-रीवा से कुछ समय पहले निकाह किया था, लेकिन शादी के बाद से ही इरफान खान उसे परेशान करने लगा.
मुरैना के झिरैना गांव का रहने वाला इरफान खान जब अपनी बेगम रानी खान को परेशान करने लगा तो रानी खान अपने शहर से अलग रहने लगी, लेकिन यह बात इरफान खान को नागवार गुजरी. 2 दिन पहले इरफान खान अपनी बेगम रानी खान के घर पहुंच गया और यहां उसने पहले अपनी बेगम को धमकाया, इसके बाद तीन बार तलाक बोलकर अपनी बेगम को तलाक दे दिया.
तीन तलाक कानून से मिली है महिलाओं को ताकत
पहले तो शौहर द्वारा दिए गए तीन तलाक से रानी खान परेशान हो उठी, लेकिन इसके बाद उसने सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून का उपयोग किया और सीधे जनकगंज थाने पहुंच गई. यहां उसने पुलिस को आप बीती बताई. रानी खान की शिकायत पर से जनकगंज थाना पुलिस ने इरफान खान के खिलाफ धारा 506 और 4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है. साथ ही इरफान खान की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं.
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तीन तलाक कानून के बन जाने के बाद इस तरह तलाक देने की घटनाएं काफी कम हो गई थीं लेकिन अभी भी कई जगह इस तरह के मामले सामने आ ही जाते हैं, लेकिन महिलाओं को मिले कानून के अधिकार की वजह से ऐसे अपराधों पर लगाम भी लगने लगी है.
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