Delhi: 1 जुलाई से दिल्ली में पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल, ANPR कैमरे करेंगे निगरानी
Delhi Old Vehicles Fuel Ban: दिल्ली सरकार का प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है. यहां अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.
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Delhi Old Vehicles Fuel Ban: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है. 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. इसके लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और CNG पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं.
क्या है नियम?
‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) के निर्देश के अनुसार, दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जुलाई से ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EOL) वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा.
- 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा
- 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं मिलेगा
- ANPR कैमरे नंबर प्लेट से गाड़ी की उम्र पहचानेंगे
कैमरे लगाएंगे वाहनों की उम्र का पता
ANPR तकनीक से लैस कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन कर उनकी उम्र का पता लगाएंगे. तय सीमा से पुरानी पाई जाने वाली गाड़ियों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं दिया जाएगा.
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पुरानी गाड़ियों का क्या होगा?
ऐसे वाहनों के मालिकों को या तो NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना होगा या वाहन को स्क्रैप करना होगा. मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है. परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई वाहन कैमरे या अन्य निगरानी सिस्टम द्वारा पुराने वाहन के रूप में पहचाना जाता है, तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा.
कैमरा इंस्टॉलेशन का वर्तमान स्टेटस
दिल्ली में लगभग सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जा चुके हैं. केवल 10-15 पंप ऐसे हैं जहां कैमरा इंस्टॉलेशन का काम शेष है. राजधानी में कुल करीब 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं.
इनपुट : सुशांत मेहरा
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