शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद प्रेमी की हुई मौत, अदालत ने गर्लफ्रेंड पर लगाया 8 लाख का जुर्माना
शारीरिक संबंध के बाद प्रेमी की मौत के मामले में कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराया. कोर्ट ने गर्लफ्रेंड पर 8.6 लाख रुपये मुआवज़ा का दंड दिया. जानिए पूरा मामला.
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शारीरिक संबंध बनाने के बाद या बनाते समय मौत के केसेज तो इंडिया में भी सामने आए हैं पर कोर्ट का गर्ल्सफ्रेंड पर जुर्माना लगाने का मामला चीन का है. एक महिला ने अपने प्रेमी से फिजिकल रिलेशन बनाया पर इसके तुरंत बाद बॉयफ्रेंड की मौत हो गई (Man Dies After Sex). मामला कोर्ट में पहुंचा जहां अदालत ने चौंकाने वाला फैसला सुना दिया. अब ये पूरा सुर्खियों में है.
क्या है पूरा मामला?
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना गुआंग्शी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र (South China) के पिंगनान काउंटी में एक होटल का है. यहां 66 साल के बुजुर्ग झोऊ (Zhou) अपनी गर्लफ्रेंड झुआंग (Zhuang) के साथ आए. यहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए और थोड़ी देर बाद झोऊ की मौत हो गई. आपको बताते चलें कि झोऊ और झुआंग यहां कब और कैसे पहुंचे?
दरअसल दोनों 1980 के दशक में एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे. दोनों आपस में गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड थे. इधर झोऊ की शादी हो गई. फिर दोनों का संपर्क टूट गया. झोऊ अपने परिवार में मशगूल हो गए. दोनों की मुलाकाम जुलाई 2024 में एक पार्टी में हुई. एक दूसरे से मिलते ही पुरानी दोस्ती और प्यार ताजा हो गया. फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताने का फैसला किया. इस दौरान दोनों ने होटल में चेकइन किया.
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मौत के बाद झुआंग पर लगे ये आरोप
इधर झोऊ की मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटे ने झुआंग और होटल के खिलाफ मामला दर्ज कराया. आरोप था कि दोनों की लापरवाही से उनकी मौत हुई है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसे पहले से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक की बीमारी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में झाऊ की मौत हार्ट अटैक से होना पाया गया.
अदालत में क्या हुआ?
मामला अदालत में गया. कोर्ट ने ये पाया कि झुआंग फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद एक घंटे के लिए कहीं चली गईं. यही वो समय था जब झोऊ को हार्ट अटैक आया. झुआंग वहां होती तो शायद वे बच जाते.
ये कृत्य मर्यादा के भी खिलाफ- कोर्ट
कोर्ट ने यह भी कहा कि झुआंग को पता था कि झोउ शादीशुदा है, इसके बावजूद उसने उसके साथ संबंध बनाए, जो "सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक मर्यादा" के खिलाफ है.
आखिरकार अदालत ने झुआंग को झोउ के परिवार को 62,000 युआन (करीब ₹8.6 लाख) मुआवज़ा देने का आदेश दिया. वहीं, होटल को किसी भी प्रकार की गलती से बरी कर दिया गया क्योंकि मौत कमरे के अंदर हुई थी, सार्वजनिक स्थान पर नहीं.
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