सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजस्थान SI भर्ती 2021 पर लगी रोक, ट्रेनिंग रुकी

Rajasthan SI Recruitment 2021: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान SI भर्ती 2021 मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है.सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को तीन महीने में मामले का फैसला करने का निर्देश दिया है.

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Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है. इस आदेश में चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक थी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल SI भर्ती रद्द रहेगी और चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग भी नहीं हो सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये निर्देश  

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को इस मामले में तीन महीने के भीतर अंतिम फैसला करने का निर्देश दिया है. तब तक हाईकोर्ट की एकलपीठ का 28 अगस्त 2025 का भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा. इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को झटका लगा है.

राजस्थान सरकार की अपील खारिज  

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कोर्ट से चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति देने की मांग की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को ठुकरा दिया. 

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क्या थी याचिका?  

मुख्य याचिकाकर्ता कैलाशचंद्र शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शकधर, ऋषभ संचेती और वकील हरेंद्र नील ने पैरवी की. वहीं, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा.

हाईकोर्ट में क्या हुआ था?  

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को SI भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की थी. डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को एकलपीठ के फैसले पर रोक लगाते हुए अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस पर फिर से ब्रेक लगा दिया है.

अब क्या होगा?  

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के अगले फैसले पर टिकी हैं. तीन महीने के भीतर हाईकोर्ट को इस मामले में अंतिम निर्णय देना होगा. तब तक भर्ती प्रक्रिया और ट्रेनिंग पर अनिश्चितता बनी रहेगी. 

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