दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डबल खुशखबरी, DA में बढ़ोतरी और बोनस का ऐलान

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले डबल तोहफा दिया है. नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (6,908 रुपये) और महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी की घोषणा हुई है. यह लाभ ग्रुप सी, बी, सशस्त्र बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा.

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त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Ad-hoc Bonus) और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस फैसले से ग्रुप सी, ग्रुप बी, सशस्त्र बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

30 दिन की सैलरी के बराबर बोनस

वित्त मंत्रालय ने 2024-25 के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दी है. इस बोनस की राशि 6,908 रुपये तय की गई है, जो 30 दिन की सैलरी के बराबर है. यह बोनस ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए है. इसके अलावा, सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री कर्मियों को भी इस बोनस का लाभ मिलेगा. 

बोनस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में हैं और कम से कम 6 महीने तक लगातार काम कर चुके हैं. जिन कर्मचारियों ने पूरे साल काम नहीं किया, उन्हें काम किए गए समय के आधार पर आनुपातिक बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा, कुछ शर्तों के साथ पिछले तीन साल में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए 1,184 रुपये का बोनस तय किया गया है.

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बोनस की गणना का तरीका

बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी.

गणना का फॉर्मूला है:  7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (लगभग 6,908 रुपये). 

यह राशि कर्मचारियों के खाते में सीधे जमा होगी. यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण को सम्मान देने का एक तरीका है.

महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी. इसके साथ ही, अक्टूबर की सैलरी में बकाया डीए का भुगतान भी किया जाएगा. इस बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 फीसदी हो गया है. 

किन्हें मिलेगा बोनस?

- ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारी.  
- सशस्त्र बल और पैरामिलिट्री कर्मी.  
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी.  
- अस्थायी कर्मचारी, जो लंबी छुट्टी पर नहीं गए हों और कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी कर चुके हों. 

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