AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिल गई जमानत? पूरी इनसाइड स्टोरी जानिए

अभिषेक

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Sanjay Singh Bail: देश की सर्वोच्च अदालत से आज आम आदमी पार्टी(AAP) के लिए राहत भरी खबर आई. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पार्टी के वारिष्ठ नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है. करीब साढ़े छह महीने जेल में काटने के बाद संजय सिंह की रिहाई हुई है. दिलचस्प बात ये रही कि, जांच एजेंसी ED ने भी कहा कि, संजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया जाए. हमें कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया. लोकसभा चुनाव से पहले AAP को मिली इस अप्रत्याशित राहत से पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है. 

वैसे दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम और पार्टी के सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल पर शिकंजा कसा हुआ है और बीते दिन कोर्ट ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया. कुल मिलाकर वर्तमान में दिल्ली सीएम केजरीवाल, मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन अभी भी जेल में हैं. 

संजय सिंह जिस PMLA एक्ट के तहत जेल में थे उसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल है. फिर भी उन्हें जमानत मिल गई है. अब इसी बात की खूब चर्चा हो रही है कि आखिर ये संभव कैसे हो गया. आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी.  

'संजय सिंह को जेल में रखने का कोई आधार नहीं'

संजय सिंह को ED ने 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि, हमारे मुवक्किल साढ़े छह महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में हैं. उनपर अब तक किसी प्रकार् का मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है. इसीलिए उन्हें जेल में रखने का कोई कारण नहीं है यही कहते उन्होंने हुए जमानत याचिका दायर की. इस दौरान ED के वकील ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका स्वीकार कर ली और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा. लेकिन ये स्पष्ट है कि, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे. 

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा कि, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि, संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया. मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है. फिर भी आपने 6 महीने से ज्यादा समय से संजय सिंह को हिरासत में रखा हुआ है. हालांकि संजय सिंह को जमानत देते हूए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इस जमानत को मिसाल के तौर पर नहीं माना जा सकता है.

ED ने नहीं किया जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, PMLA की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ED को कोई आपत्ति नहीं है. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हम जमानत की अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं. फिलहाल ED संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें लगेगी तब उन्हें पेश होना होगा. 

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