राजस्थान में SIR में नाम कटने वालों की लिस्ट जारी, फटाफट यहां करें चेक, नाम जुड़वाने केलिए तुरंत फॉलो करें ये 5 स्टेप्स
राजस्थान में SIR के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृत बताए गए वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो तय समय में डॉक्यूमेंट देकर BLO या SDM कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराकर अपना वोटिंग अधिकार बचाया जा सकता है.

अगर आप राजस्थान के वोटर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. चुनाव आयोग ने प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत उन वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. इनमें कई ऐसे वोटर्स शामिल हैं जिन्हें अनुपस्थित, स्थायी रूप से ट्रांसफर या मृत माना गया है. हालांकि राहत की बात यह है कि अभी भी आपके पास अपना नाम दोबारा जुड़वाने का पूरा मौका मौजूद है.
इस रिपोर्ट में हम आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे की अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है या मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए.
किन वोटर्स के नाम काटे गए हैं?
SIR के तहत जिन मतदाताओं को लंबे समय से मतदान क्षेत्र में मौजूद नहीं पाया गया, जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु दर्ज हो चुकी है, उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. इन्हें ASD वोटर कहा जा रहा है.
यह भी पढ़ें...
1. सबसे पहले ऐसे चेक करें अपना नाम
अगर आपको शक है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है तो घबराना नहीं है. आप निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in/ASD_SIR_2026/ASD_List_EPIC.html पर जाकर अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं. वहां आप:
- EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) से सर्च कर सकते हैं
- जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए पूरी लिस्ट देख या डाउनलोड कर सकते हैं.
अगर आप ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिर्स या वार्ड ऑफिस में जाकर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट चेक कर सकते हैं.
2. नाम ढूंढ़ते वक्त इन किन बातों का रखें ध्यान?
नाम सर्च करते समय अपना पूरा नाम, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि और वोटर आईडी नंबर सही-सही दर्ज करें. कई बार छोटी सी गलती की वजह से नाम नहीं दिखता और आप इससे टेंशन में आ सकते हैं.
3. अगर लिस्ट में नाम नहीं मिले तो क्या करें?
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले यह पता करें कि कहीं आपका नाम एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया गया है. इसके लिए तुरंत अपने बीएलओ से संपर्क करें. बीएलओ आपको बताएंगे कि नाम क्यों हटाया गया है.
4. नाम दोबारा जुड़वाने की प्रक्रिया
अगर आपका नाम कटने वाली सूची में है तो आपको:
1. बीएलओ से संपर्क करना होगा
2. एसडीएम कार्यालय में पहचान दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करवानी होगी
3. इसके लिए आप 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं
नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरना होगा.
5. कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे?
आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, पिछली वोटर लिस्ट में नाम का प्रमाण या चुनाव आयोग की तरफ से मान्य कोई अन्य पहचान पत्र जमा कर सकते हैं.
अगर आपत्ति नहीं की तो क्या होगा?
अगर आपने तय समय में दस्तावेज जमा नहीं किए और आपत्ति दर्ज नहीं करवाई तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा. यानी आप वोट डालने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे.
क्या बाद में नाम जुड़ सकता है?
हां, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा खुली रहती है. फ्यूचर में भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन SIR में नाम न होने से आगे चलकर बार-बार दस्तावेज देने पड़ सकते हैं और परेशानी बढ़ सकती है.
जाते जाते जान लीजिए की ये SIR होता क्या है?
SIR में नाम होने से यह साबित होता है कि आप लगातार उस क्षेत्र के निवासी हैं. आगे होने वाले रिवीजन में आपको बार-बार कागजात देने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही, इससे आपके बच्चों को भी भविष्य में वोटर बनने में आसानी होती है.
ये भी पढ़ें: विधायक निधि में कथित कमीशन की डील करने वाले अफसरों पर गिरी गाज, 2 अधिकारी सस्पेंड










