New Bank Rule: 1 नवंबर 2025 से बदल जाएगा बैंक खाता नियम, जोड़ सकेंगे 4 नॉमिनी
1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते में एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे. इस बदलाव से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया आसान होगी और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.

अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और नवंबर की शुरुआत के साथ ही बैंक खातों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने नया नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा.
दरअसल, 1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहक अपने खाते में एक नहीं बल्कि चार नॉमिनी (Nominee) जोड़ सकेंगे. मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का मकसद नॉमिनेशन की प्रक्रिया को आसान बनाना और क्लेम सेटलमेंट (दावे के निपटान) में आने वाली दिक्कतों को खत्म करना है.
क्यों किया गया बदलाव?
अक्सर ऐसा होता है कि नॉमिनी की मृत्यु के बाद कई खाता धारक नया नॉमिनी नहीं जोड़ते. ऐसे में अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए, तो परिवार को पैसे का दावा करने में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं. कई बार यह प्रक्रिया हफ्तों या महीनों तक खिंच जाती है. नया नियम इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए लाया गया है.
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नया सिस्टम कैसे काम करेगा?
अब ग्राहक चाहे तो एक साथ या बारी-बारी से चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है.
- अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो पैसा उस नॉमिनी को मिलेगा जो “एक्टिव” होगा.
- लॉकर और सुरक्षित वस्तुओं के लिए केवल “बारी-बारी से नॉमिनी” की अनुमति होगी. यानी जब पहला नॉमिनी जीवित नहीं रहेगा, तभी अगला नॉमिनी सक्रिय होगा.
- इससे दावे के निपटान की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और निरंतरता बनी रहेगी.
परिवारों के लिए बड़ी राहत
इस नए नियम से परिवारों को काफी राहत मिलने वाला है. अब कोई भी खाता धारक अपनी जमा पूंजी को चार नॉमिनी के बीच बांट सकता है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद न हो और सभी को उनका हक आसानी से मिल सके.
कुल मिलाकर 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला यह नया नॉमिनेशन नियम बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब क्लेम सेटलमेंट में परेशानी नहीं होगी, प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी और परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
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