छत्तीसगढ़ में जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया हुई आसान, अब नहीं लगाने पड़ेंगे तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के मालिकाना हक (म्यूटेशन) बदलने की प्रक्रिया आसान कर दी है. अब तहसीलदार के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन के मालिकाना हक (म्यूटेशन) बदलने का तरीका आसान बना दिया है. अब जमीन खरीदने के बाद आपको तहसीलदार के दफ्तर चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सीधे जिला रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार के ऑफिस से ही जमीन का नाम आपके नाम पर चढ़ जाएगा.
कैसे बदलेगा नाम?
जब आप जमीन खरीदते हैं तो उसकी बिक्री की रजिस्ट्री होती है. अब उसी रजिस्ट्री के आधार पर रजिस्ट्रार ऑफिस से ही म्यूटेशन यानी नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. पहले तहसीलदार से अलग से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे काफी समय लग जाता था.
क्यों उठाया ये कदम?
सरकार चाहती है कि जमीन से जुड़े काम तेजी से पूरे हों और लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. नए नियम से काम जल्दी होगा, सिस्टम पारदर्शी बनेगा और भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश कम होगी.
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नया नियम कब से लागू?
यह आदेश राज्यपाल के नाम से जारी किया गया है और राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं. नया नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन के साथ ही लागू हो चुका है.
लोगों को क्या फायदा होगा?
अब जमीन मालिकों को रजिस्ट्री के बाद अलग से तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही ऑफिस में रजिस्ट्री भी और नाम बदलवाने का काम भी पूरा हो जाएगा. इससे समय बचेगा, भागदौड़ कम होगी और रिकॉर्ड भी जल्दी अपडेट हो जाएगा.
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