दोपहिया वाहनों को बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, भोपाल-इंदौर में 1 अगस्त से नियम लागू!
Bhopal Indore Helmet Rule: मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब 1 अगस्त 2025 से इन दोनों शहरों में किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा.

Bhopal Indore Helmet Rule: मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहर भोपाल और इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब 1 अगस्त 2025 से इन दोनों शहरों में किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं मिलेगा. इस संबंध में दोनों शहरों के जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.
जिला प्रशासन ने यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद लिया है. इस बैठक में इंदौर की वर्तमान यातायात व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया.
कलेक्टर आशीष सिंह ने दी जानकारी
इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह आदेश दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है और इसे 1 अगस्त से पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा. आदेश लागू होने से पहले, 31 जुलाई को पूरे शहर में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसका उद्देश्य लोगों को समय पर इस नए नियम की जानकारी देना है ताकि वे इसका पालन कर सकें.
नियम तोड़ने पर पेट्रोल पंप पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना हेलमेट आए किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें. यदि कोई पेट्रोल पंप इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.










