'नोट फॉर वोट' में अब नहीं बचेंगे नेता! नरसिम्हा सरकार वाले रिश्वत कांड पर SC ने पलटा फैसला
सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 'नोट फॉर वोट'(पैसे के बदले वोट) मामले में फैसला सुनाते हुए सांसदों और विधायकों को कानून से छूट देने से इनकार कर दिया है.
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SC Verdict on 'note for vote': सुप्रीम कोर्ट (SC) ने 'नोट फॉर वोट'(पैसे के बदले वोट) मामले में फैसला सुनाते हुए सांसदों और विधायकों को कानून से छूट देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा अब अगर सांसद/विधायक पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं, तो उनके खिलाफ केस चलाया जा सकेगा. यानी अब उन्हें इस मामले में कानूनी छूट नहीं मिलेगी. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने सभी जजों की सहमति से दिए गए फैसले में कहा है कि, 'विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है.'