उन्नाव रेप केस: जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेगा पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर, इस वजह से नहीं होगी रिहाई
उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है. उसे जमानत मिलने के बाद रेप पीड़िता का दर्द छलक पड़ा. पीड़िता ने ANI से बातचीत में फैसले को अन्यायपूर्ण बताया. हालांकि, बता दें कि सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी है. इस मामले में उसे 10 साल की सजा हुई है. ऐसे में फिलहाल उसे जेल में रहना होगा.

UP News: उत्तर प्रदेश के उन्नव रेप केस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट शर्त के साथ जमानत दे दी है. सेंगर की जमानत पर कोर्ट कई शर्तें लगाई हैं. इसमें सेंगर को पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में आने की मनाही है. उसे जमानत के दौरान दिल्ली में ही रहना होगा. इसके साथ ही हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना भी जरूरी होगा. हालांकि, आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल में ही रहेगा, उसे पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 10 साल की सजा हुई है. इस बीच अब कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के बाद रेप पीड़िता का बयान भी सामने आया है. ANI से बातचीत के दौरान पीड़िता एक बार फिर इंसाफ की गुहार लगाई. कोर्ट का फैसला सुनते ही वो फूट-फूट कर रोने लगी. इस खबर में जानिए पीड़िता ने और क्या क्या कहा.
पीड़िता ने क्या कहा?
पीड़िता ने ANI से बात करते हुए कहा कि "जैसे हमने जजमेंट सुना तो मुझे बहुत दुःख हुआ. मुझे लगा की मैं यहीं जान दे दूं. लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा. मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा. इसलिए कुछ हिम्मत नहीं की. लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है. पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई. उसके बाद में पैरों कार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई. फिर उसके बाद में ठीक है इनको जजमेंट हुआ है. लेकिन बहस होने के दो तीन दिन बाद जजमेंट होता तो सबको पता चलता ना ये जजमेंट तीन महीने बाद हुआ है. चुनाव आ रहे हैं इलेक्शन आ रहा है इसलिए उनको बाहर निकाला गया है. जिससे की वो अपनी पत्नी को खड़ा करके चुनाव लड़ सके."
पीड़िता ने सवाल उठाते हुए कहा कि "ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी. हम कैसे सुरक्षित रहेंगे हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे. परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा. मेरे गवाह पैरोकार सभी कैसे सुरक्षित रहेंगे सब असुरक्षित हो जाएंगे. हमारी घटना नहीं बहुत देश की बेटियां है जो रेप करके बेटियों को मार देते हैं. क्या हम जिंदा रहने का यही मकसद है क्या? की रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया है कोर्ट से जमानत दे दी गई है. हमेशा बहुत अन्याय हुआ इनको जेल इनकी जमानत कैंसल कराई जाए ताकि इनको जेल भेजा जाए."
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यहां देखें पीड़िता ने क्या क्या कहा?
फैसले के बाद इंड़िया गेट पर प्रदर्शन
कोर्ट के इस फैसल के बाद दिल्ली में पीड़िता, उनकी मां और महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भायना ने इंडिया गेट के पास शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. इस दौरान पीड़िता की मां ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सलों तक संघर्ष किया है लेकिन आरोपी को जमानत मिलने के बाद उनका भरोसा फिर से डगमगा गया है. हालांकि, मौके से दिल्ली पुलिस ने पीड़िता, उनकी मां और योगिता भायना को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया. ऐसे में ये प्रदर्शन अधिक देर तक नहीं चल सका.
कई शर्तें के साथ मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को शर्त से साथ जमानत दी है. अदालत ने 15 लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती की शर्त रखी है. कोर्ट ने कहा है कि सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा. वहीं, जमानत की के दौरान दिल्ली में ही रहेगा. उसे हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. अदालत ने ये भी कहा कि सेंगर पीड़िता या उसके परिवार को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की धमकी नहीं देगा.
इसके साथ ही सेंगर को पासपोर्ट निचली अदालत में भी जमा करने को कहा गया है. वहीं, कोर्ट की किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर उसकी जमानत तुरंत रद्द की जा सकती है. अदालत के अनुसार जमानत तब तक प्रभावी रहेगी. जब तक निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट अंतिम फैसला नहीं दे देता.
जमानत के बाद भी नहीं आएगा बाहर
हालांकि, बता दें कि जमानत मिलने के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल रिहा नहीं हो पाएगा. क्याेंकि सेंगर को पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी दोषी है. इस मामले में उसे 10 साल की सजा हुई है. ऐसे में फिलहाल उसे जेल में ही रहना होगा. उधर कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सस्पेंड के आदेश अब पीड़िता और उसके परिवार ने चिंता जाहिर की है.










