बिहार चुनाव से पहले 'होम वोटिंग' की प्रक्रिया होगी शुरू, जानें कौन कर सकता है वोट

Home Voting Facility: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने ‘होम वोटिंग’ की सुविधा शुरू की है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता अब अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे. जानें कौन कर सकता है आवेदन, कैसे मिलेगी यह सुविधा, किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और कब से शुरू होगी प्रक्रिया.

Home Voting
होम वोटिंग(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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Home Voting Facility: बिहार विधानसभा चुनाव में अब काफी समय बचा हुआ है. एक ओर राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में जुटा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग वोटिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है. इसी बीच बुजुर्ग और दिव्यांग मतदातओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. चुनाव आयोग ने इन वोटर्स के लिए 'होम वोटिंग' यानी 'घर से ही मतदान' की सुविधा दी है.

इस प्रक्रिया के तहत बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को वोट देने के लिए कही भी जाने की जरूरत नहीं है और आयोग की टीम उनके घर पर पहुंच उनका मतदान की प्रक्रिया कराएगी. अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभी बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए यह सुविधा है? इस सुविधा का लाभ कोई कैसे ले सकता है और इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी? आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं इन सवालों के जवाब.

क्या होती है होम वोटिंग?

होम वोटिंग यानी घर से ही मतदान, चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई एक ऐसी सुविधा है, जिनमें कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को मतदान केंद्र पर बिना गए, अपने घर से ही वोट डालने की अनुमति दी जाती है. इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग की टीम उस मतदाता के घर पहुंचती है और डाक मतपत्र(Postal Ballot) पर वोट डलवाती है.

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कब से शुरू होगी यह प्रक्रिया?

होम वोटिंग की प्रक्रिया चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो गई है. मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर आवेदन करना होगा.

राज्य में पहले चरण के मतदान (6 नवंबर) के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी हुई थी, इसलिए इस चरण के लिए आवेदन की समय सीमा 5 दिनों के भीतर थी. दूसरे चरण (11 नवंबर) के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी हुई थी, जिसके लिए भी आवेदन की समय सीमा 5 दिन थी. मिल रही जानकारी के मुताबिक 29 अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

कैसे उठाएं इस सुविधा का लाभ?

होम वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:

1. योग्य मतदाताओं को सबसे पहले चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर फॉर्म 12डी (Form 12D) भरकर संबंधित निर्वाचन अधिकारी (ERO) के पास जमा करना होता है.

2. आवेदन स्वीकार होने के बाद, निर्वाचन आयोग मतदान के लिए एक विशेष टीम का गठन करता है. इस टीम में एक पोलिंग अधिकारी, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुरक्षाकर्मी और वीडियोग्राफर शामिल होते हैं.

3. यह टीम पहले से सूचित की गई तारीख और समय पर मतदाता के घर जाएगी. मतदाता पूरी गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र (Postal Ballot) के माध्यम से अपना वोट डाल सकेगा. मतदान की इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

कौन कर सकते हैं मतदान?

होम वोटिंग की प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए भी कुछ नियम और शर्तें रखी गई है:

  • 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता (Senior Citizens).
     
  • बेंचमार्क विकलांगता वाले मतदाता (Persons with Benchmark Disabilities- PwD), जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो.
     
  • आवश्यक सेवाओं (Essential Services) से जुड़े कर्मचारी (जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी आदि), जिन्हें चुनाव ड्यूटी के कारण मतदान केंद्र पर उपस्थित रहने में कठिनाई हो सकती है.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

होम वोटिंग के लिए आवेदन करते समय मुख्य रूप से फॉर्म 12डी की आवश्यकता होगी. इसके अलावा, आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज या जानकारी देनी पड़ सकती है:

  • मतदाता पहचान पत्र (EPIC Card) संख्या या मतदाता सूची में नाम की जानकारी.
     
  • 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए- आयु प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, आदि).
     
  • दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र (Benchmark Disability Certificate).

क्यों की जाती है यह प्रक्रिया?

चुनाव आयोग के होम वोटिंग की प्रक्रिया के शुरू करने के पीछे भी एक खास वजह है. उनका मानना है कि इस प्रक्रिया के होने के वजह से जो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है वे भी वोट कर पाते है और इससे चुनाव में भागीदारी और वोटिंग प्रतिशत दोनों में बढ़ोत्तरी हो सकती है.

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