मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत हर महीन खाते में आएंगे 1000, जानें किसको और कैसे मिलेगी ये राशि
Bihar Berojgari Bhatta Yojana: बिहार सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1000 भत्ता और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दे रही है. जानें आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज.

बिहार सरकार राज्य के हर वर्ग के उत्थान और बेहतर जिंदगी के लिए योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 /मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) राज्य के युवाओं के लिए एक मजबूत सहारा बन चुकी है. 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित इस योजना का शुभारंभ करेंगे जिसके तहत हर साल लगभग पांच लाख स्नातक युवाओं को दो साल के लिए 1,000 रुपये का मासिक भत्ता और मुफ्त कौशल प्रशिक्षण मिलेगा.
साल 2025 में भारत का बेरोजगारी रेट 5.1% है, लेकिन बिहार में युवाओं में बेरोजगारी दर 13–15% तक पहुंच गया. इसे देखते हुए सरकार ने योजना को और अधिक व्यापक बना दिया है. लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह योजना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या-कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी आदि. तो आइए इस खबर में जानते है इस योजना से जुड़ी हर वो एक बात जो कि है जरूरी.
क्या है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना?
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार सरकार 'सात निश्चय' कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, राज्य के ऐसे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देना जो इंटरमीडिएट (12वीं) या स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश कर रहे हैं. योजना के तहत पात्र युवाओं को 1,000 रुपए प्रति माह की दर से स्वयं सहायता भत्ता अधिकतम दो वर्षों के लिए दिया जाता है.
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भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को अनिवार्य रूप से श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) के तहत भाषा (हिंदी/अंग्रेजी), संवाद कौशल और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण लेना होता है. यह प्रशिक्षण नौकरी पाने में सहायक होता है.
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है?
1. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
2. आवेदक की आयु 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
3. आवेदक ने बिहार में स्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो. (हाल ही में, स्नातक पास बेरोजगारों को भी इसमें शामिल किया गया है.)
4. आवेदक बेरोजगार हो और रोजगार की तलाश कर रहा हो.
5. आवेदक उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा हो (यानी, नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहा हो).
6. आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, या शिक्षा ऋण (जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड) प्राप्त नहीं हो रहा हो.
7. आवेदक किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर-सरकारी नियोजन (नौकरी) में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
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योजना में अप्लाई करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- 10वीं और 12वीं मार्कशीट
- ग्रेजुएशन डिग्री (यदि हो)
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- डोमिसाइल सर्टिफिकेट (बिहार निवासी प्रमाण पत्र)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अप्लाई कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाएं:
1. आधिकारिक वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर जाएं.
2. होम पेज पर 'New Applicant Registration' विकल्प पर क्लिक करें. अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर भरकर रजिस्ट्रेशन करें.
3. रजिस्ट्रेशन के बाद, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा, उससे वेरिफाई करें.
4. वेरिफिकेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें. इसके बाद, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का चयन करें और आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
5. आवश्यक दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आदि) को स्कैन करके अपलोड करें.
6. फॉर्म को सबमिट करें और रसीद (Acknowledgement Slip) का प्रिंट आउट ले लें.
7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के 60 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच) सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्रों के साथ अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) पर जाकर प्रमाण पत्रों का वेरिफाई करवाना अनिवार्य है.
पैसे कब मिलेंगे?
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत, पात्र युवा को ₹1,000/- का मासिक भत्ता सीधे उनके बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर किया जाता है. आवेदन कंफर्म हो जाने के बाद 15-30 दिन में पैसे आपके अकाउंट में आता है.
यह भुगतान अधिकतम दो वर्षों (24 महीने) तक जारी रहता है, लेकिन जैसे ही युवा को नौकरी मिल जाती है या वह उच्च शिक्षा में दाखिला ले लेता है, भत्ता बंद कर दिया जाता है. इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभार्थी को कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही अंतिम 5 महीने का भत्ता दिया जाता है.