बिहार: फाइनल वोटर लिस्ट में भी नहीं है आपका नाम, तो घबराएं नहीं! अब भी जुड़वा सकते है नाम, जानिए प्रोसेस
Bihar final voter list 2025: बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट से नाम कट गया है या अभी तक वोटर आईडी नहीं बना? घबराएं नहीं! जानिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से फॉर्म-6 भरकर नाम कैसे जुड़वाएं.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है. SIR की प्रक्रिया से पहले बिहार में कुल मतदाता 7.89 करोड़ थे, लेकिन इस प्रक्रिया के बाद बिहार में कुल वैध मतदाता 7.42 करोड़ है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर आपका नाम भी फाइनल लिस्ट से काट दिया गया है/छूट गया या आपने अभी तक वोटर आई-कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कैसे करें?
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि योग्य नागरिक अब भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते है कैसे आप अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं.
पहले लिस्ट में चेक करें नाम
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई करने से पहले यह चेक कर लें कि क्या आपका नाम कटा भी है या नहीं. लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए 2 तरीके है:
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1. ऑनलाइन प्रक्रिया
- चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
- 'Search Your Name in Voter List' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- मांगी गई जानकारी जैसे अपना नाम, जन्म तिथि, आयु आदि के साथ जिला और विधानसभा का नाम, कैप्चा भरकर सबमिट करें.
- इसके अलावा आप सीधे अपना वोटर आईडी (EPIC) नंबर और राज्य (बिहार) दर्ज करके भी जांच कर सकते हैं.
- अगर आपका मोबाइल नंबर आपके वोटर आई-कार्ड के साथ अपडेटेड है तो आप इससे भी चेक कर सकते है.
2. ऑफलाइन प्रक्रिया
- राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें और अपना जानकारी बताकर नाम की पुष्टि करें.
- अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से मिलें और सूची में अपना नाम देखें.
अब जानिए नाम कैसे जुड़वाए?
अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो बिलकुल भी घबराए नहीं. आप फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यह आवेदन एक नए वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन या नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है.
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस प्रक्रिया को आप घर बैठे या किसी भी साइबर कैफे से करा सकते है जहां कि इंटरनेट स्पीड अच्छी हो. इसके लिए:
- चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
- 'New Voter Registration' बॉक्स में 'Form 6' ऑप्शन पर क्लिक करें.
- तभी एक पोर्टल खुलेगा जिसमें अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करें.
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी, जैसे- राज्य (बिहार), जिला, विधानसभा क्षेत्र, व्यक्तिगत विवरण (नाम, जन्मतिथि, पता, परिवार के सदस्य का नाम) सही-सही भरें.
- साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स- आयु प्रमाण पत्र (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड) और निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली/पानी/गैस का बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड) की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें. अब नाम जुड़वाने के लिए आधार कार्ड भी मान्य कर दिया गया है.
- भरी गई जानकारी की जांच करने के बाद 'घोषणा' (Declaration) को पढ़ें और फॉर्म को 'सबमिट' कर दें.
- फॉर्म जमा होने के बाद आपको SMS के जरिए एक रेफरेंस आईडी प्राप्त होगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन के अलावा आप ऑफलाइन तरीके से भी अपना नाम जुड़वाने के लिए अप्लाई कर सकते है. इसके लिए:
- आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) कार्यालय से फॉर्म-6 प्राप्त कर सकते हैं. आप इसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं.
- फॉर्म को ध्यान से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज (आयु और निवास प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां) भी एड करें.
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के कार्यालय में जमा कर दें.
- फॉर्म जमा करते समय, स्वीकृति की रसीद लेना न भूलें.
कब तक जुड़वा सकते हैं नाम?
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी योग्य व्यक्ति अब भी फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. यह आवेदन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से दस दिन पहले तक जमा किया जा सकता है.
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