बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम

Bihar Final Voter List:बिहार में SIR प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. जानें कैसे ऑनलाइन चेक करें अपना नाम बिहार वोटर लिस्ट 2025 में, डाउनलोड करने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी.

बिहार में SIR के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी
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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया है. यह लिस्ट SIR(Special Intensive Revision) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आज यानी मंगलवार को आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. आपको बता दें कि SIR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले बिहार में 7.89 करोड़ मतदाता थे, लेकिन पहले चरण के बाद 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया था. 

ऐसे करें चेक फाइनल लिस्ट में अपना नाम

SIR फाइनल वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाएं.(इस लिंक के माध्यम से सीधे आप उसी पेज पर पहुंचेंगे जहां से आप अपना नाम देख सकेंगे)

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2. यहां अपना जिला सिलेक्ट करें.

3. जिला चुनने के बाद अपनी विधानसभा को चुनें.

4. फिर ROLL Type वाले विकल्प में SIR Final Roll- 2025 को चुनें.

5. फिर नीचे कैप्चा भरें

6. फिर नीचे भाग संख्या(Part No.) चुनने का एक ऑप्शन आएगा जहां आप अपना मतदान केंद्र को चुनेंगे.

7. फिर आप 'Download Selected PDFs' पर क्लिक करें.

8. अब आपके क्षेत्र का फाइनल वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा जहां आप अपना नाम देख सकते है.

25 जून से शुरू हुआ था SIR 

SIR(विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई थी और 1 अगस्त को जारी किए SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख 5 हजार 756 वोटर्स का नाम था और 65.63 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया था. इस लिस्ट के जारी होने के बाद 1 सितंबर तक इस लिस्ट में नाम जोड़ने-हटाने के लिए दावे का टाइम दिया गया था. 

16 लाख लोगों ने दिया नाम जोड़ने का आवेदन

1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद 16 लाख 56 हजार 887 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया था. दावा-आपत्ति में 36 हजार 475 लोगों ने नाम जोड़ने और 2 लाख 17 हजार 49 लोगों ने नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था. आपको बता दें कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आए नए आवेदनों का फिलहाल निष्पादन नहीं हुआ है और यह 1 अक्टूबर से होगा. अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार भी एक वैलिड/मान्य दस्तावेज होगा.

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