दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, बाकी 5 आरोपियों को राहत

Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए एक साल तक दोबारा अर्जी लगाने पर रोक लगा दी.

SC Verdict on Umar Khalid, Sharjeel Imam
SC Verdict on Umar Khalid, Sharjeel Imam
social share
google news

SC Verdict on Umar Khalid, Sharjeel Imam: 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 5 जनवरी को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि ये दोनों अब एक साल तक इस केस में दोबारा जमानत की अर्जी नहीं लगा सकेंगे. 

बता दें कि इस केस में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पिछले करीब 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे. इन सभी पर दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत केस दर्ज है.

ये भी पढ़ें: उमर खालिद को जमानत न मिलने पर न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवाल, जस्टिस रेखा शर्मा ने कहा- ये आसाराम या राम रहीम ...

यह भी पढ़ें...

    follow on google news