पति-पत्नी के प्रेम संबंधों में प्याज-लहसुन ने डाला ऐसा खलल कि बात बिगड़ गई, आखिरकार हो गया 'तलाक'
गुजरात के अहमदाबाद में एक अनोखा वैवाहिक विवाद सुर्खियों में है, जहां पति-पत्नी के बीच प्याज और लहसुन को लेकर शुरू हुआ मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला तलाक तक जा पहुंचा. पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ी होने के कारण प्याज-लहसुन नहीं खाती थी, जबकि पति और उसकी मां इसके बिना खाना नहीं खाते थे. रसोई अलग होने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया.

पति-पत्नी को एक गाड़ी का दो पहिया माना जाता है. ये दोनों पहिया परिवार की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ते हैं. कई बार पसंद-नापसंद जैसी बातें हर दंपति के जीवन में होती हैं और उसे एडजस्ट करके परिवार की गाड़ी आगे बढ़ा दी जाती है. कई बार ये मसले इतने बड़े हो जाते हैं मामला विवाद तक पहुंच जाता है और परिवार टूट जाता है. ऐसा ही मामला गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला है.
पत्नी को प्याज लहसुन पसंद नहीं था. पति और उसकी मां को बिना प्याज लहसुन के खाना अच्छा नहीं लगता था. बात तू-तू-मैं-मैं से विवाद तक पहुंची. रसोई अलग हो गई. इससे भी बात नहीं बनी तो पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई. आखिरकार पति ने तलाक का रास्ता चुना और दोनों अपनी अलग राहों पर चल पड़े.
क्या है पूरा मामला?
साल 2002 में एक युवक-युवती की शादी हुई. पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय की अनुयायी थी. उसका ज्यादा वक्त पूजा-पाठ और मंदिरों में दर्शन में गुजरता था. वो सादा जीवन जीती थी. बिना प्याज-लहसुन के खाना खाती थी. कुछ दिनों तक तो पति और उसकी मां को ऐसा भोजन करना पड़ा, लेकिन उन्हें ऐसा खाना ज्यादा दिनों तक रास नहीं आया. वे खाने में प्याज-लहसुन की एंट्री चाहते थे पर पत्नी घर में प्याज लहसुन के आने के सख्त खिलाफ थी.
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अलग हो गई रसोई
इधर विवाद बढ़ता देख घर में दो रसोई हो गई. एक में बिना प्याज लहसुन के खाना पकता था. दूसरे में प्याज लहसुन वाला मसालेदार भोजन बनता था. हालांकि ये उपाय भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला. पति-पत्नी के बीच विवाद बना रहा. विवाद में बीच प्याज-लहसुन का स्वाद केंद्र में रहा. आखिरकार एक दिन पत्नी अपने बच्चों को लेकर पति का घर छोड़कर चली गई.
पति तलाक की राह चुनी
इधर पति ने पत्नी से तलाक लेकर हमेशा अलग हो जाने का मन बना लिया. उसने साल 2013 में अहमदाबाद फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी. उसने दावा किया कि पत्नी ने उसके खिलाफ खाने को लेकर क्रूरता किया और अब उसे छोड़ भी दिया है. साल 2024 में फैमिली कोर्ट ने दोनों के तलाक को मंजूरी देने के साथ पति को आदेश दिया कि वो पत्नी को भरण-पोषण दे.
पत्नी ने हाईकोर्ट में तलाक को चुनौती दी
इधर पति के खिलाफ पत्नी हाईकोर्ट पहुंच गई. उसने वकील के जरिए दावा किया कि पति को फैमिली कोर्ट ने भरण-पोषण का आदेश दिया था. पति इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है. हाई कोर्ट में पति के वकील ने तर्क दिया कि प्याज और लहसुन का सेवन दोनों के बीच मतभेद का मुख्य कारण था. पति ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे महिला पुलिस स्टेशन में भी आवेदन देना पड़ा था. हाईकोर्ट में एक बिंदु पर पत्नी ने कहा कि अब उसे तलाक से कोई आपत्ति नहीं है. पति ने हाईकोर्ट में जवाब दिया कि वह भरण-पोषण राशि को किश्तों में अदालत की रजिस्ट्री में जमा करेगा, जो राशि उसकी पत्नी को दी जाएगी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने पत्नी की तलाक की चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.
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