जमानत पर चल रहे पूर्व विधायक को 2 साल पुराने मामले में झटका! हाईकोर्ट बोला- जमानत का किया दुरुपयोग, सरेंडर के आदेश
धौलपुर जिले में बाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. साथ ही 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं.
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धौलपुर जिले में बाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट ने झटका दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है. साथ ही 30 दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. 2 साल पुराने इस मामले में पूर्व विधायक की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई है. दरअसल, यह मामला विद्युत निगम के एईएन हर्षाधिपति के साथ पूर्व विधायक की ओर से की गई मारपीट से जुड़ा है. आज 5 जुलाई शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने का फैसला सुनाया.