कानपुर लेम्बोर्गिनी केस: कोर्ट से आरोपी शिवम मिश्रा की ज्यूडिशियल रिमांड की अर्जी ठुकराई, 20 हजार के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश

Kanpur Shivam Mishra Case: कानपुर के चर्चित लेम्बोर्गिनी हादसा केस में कोर्ट ने पुलिस को झटका देते हुए ज्यूडिशियल रिमांड की अर्जी खारिज कर दी. आरोपी शिवम मिश्रा ने खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा. अदालत ने जांच में सहयोग का निर्देश दिया और निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश जारी किया.

Kanpur Lamborghini accident case
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Kanpur Lamborghini accident case: कानपुर के चर्चित लेम्बोर्गिनी हादसा मामले में अदालत ने पुलिस की ज्यूडिशियल रिमांड की अर्जी खारिज कर दी है. आज यानी गुरुवार को आरोपी को शिवम मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया था. यहां उन्होंने खुद अपना पक्ष रखा और अपना केस लड़ा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस जांच से जुड़े नोटिस पर भी सवाल उठाए.

अदालत ने शिवम मिश्रा को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है. कोर्ट के आदेश के अनुसार शिवम मिश्रा को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा.

गौरतलब है कि कानपुर पुलिस ने शिवम मिश्रा को आज सुबह ही गिरफ्तार किया था. शिवम बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक केके मिश्रा के बेटे हैं. उन पर अपनी लैंबॉर्गिनी कर से लोगों को टक्कर मारने का आरोप है.

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मामले में डीसीपी अतुल श्रीवास्तव के बताया कि पांच टीमों ने छापेमारी के बात शिवम को कानपुर से पकड़ा गया. उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच और वायरल वीडियो मे हादसे के समय शिवम ही ड्राइविंग सीट पर था. हालांकि बचाव पक्ष ने आरोपी को बचाने के लिए डमी ड्राइवर मोहन लाल को पेश करने की कोशिश की थी.

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