बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत किसे और कैसे मिलेंगे 10,000 हजार रुपए? जानें पूरी डिटेल
Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन-ऑफलाइन), लाभ और पूरी डिटेल.
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बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार लगातार कुछ ना कुछ घोषणाएं कर रहे है. इसी कड़ी में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा कि जैसे राज्य के मूल महिलाओं के लिए नौकरी में 35% आरक्षण, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, आदि. इनमें एक घोषणा है 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना', जिसके तहत राज्य के हर परिवार की एक महिला को 10 हजार रुपए की प्राथमिक सहायता राशि. लेकिन अब सवाल उठता है कि यह राशि किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी और इसकी पात्रता क्या है. आइए विस्तार से जानते है पूरी कहानी.
7 सितंबर से शुरू हुई योजना
29 अगस्त को सीएम नीतीश ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को शुरू करने का निर्णय लिया था. इस योजना का लक्ष्य मुख्य रूप से राज्य की महिलाओं को हर एक तरफ से सशक्त करने का है. इस योजना के तहत राज्य की हर एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा और वे आत्मनिर्भर निर्भर हो सकेंगी. इस योजना की शुरुआत 7 सितंबर को नीतीश कुमार ने आधिकारिक तौर पर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर किया. साथ ही इस प्रक्रिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकेगा.
किसे मिलेगी 10,000 रुपए की सहायता राशि?
इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए पहले किस्त के तौर पर 10 हजार रुपए दिए जाएंगे. यह राशि सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी(Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी.
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रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन कर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके पसंद का रोजगार सही से चल सकें. लेकिन 2 लाख की अतिरिक्त सहायता पाने के लिए महिलाओं को उस रोजगार को सरकार द्वारा तय किए मानकों पर खड़ा उतारना होगा. हालांकि फिलहाल पहली किस्त ही दी जा रही है और 2 लाख रुपए पाने के लिए कोई विशेष मानक नहीं बताए गए है.
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इस राशि को लेने के लिए पात्रता क्या है?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ पाने के लिए कुछ मापदंड है. इसके लिए उन्हें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:
- आवेदिका का उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 वर्ष से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- आवेदिका और उनका पति आयकर दाता(Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए.
- आवेदिका या उनका पति सरकारी(नियमित/संविदा) सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका जीविका(स्वयं सहायता समूह) से जुड़ी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें पहले जीविका की सदस्यता लेनी पड़ेगी.
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ही माध्यमों उपलब्ध है.
शहरी क्षेत्र: शहरी क्षेत्र की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना होगा.
ग्रामीण क्षेत्र: यहां कि महिलाओं को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए संबंधित जीविका समूह या ग्राम संगठन के पास जाकर फॉर्म भरना होगा.
इस प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए आवेदिका से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जा सकते है. इस योजना के माध्यम से बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं सीधा इससे जुड़ेंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया था कि महिलाओं के आवेदन प्राप्त करने और योजना की संपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होगी. जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोग करेगा.