मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में फॉर्म भरने के बाद भी नहीं आए पैसे? घबराए नहीं बस कर ले ये काम, आ जाएंगे 10,000 रुपए
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में फॉर्म भरने के बाद भी अगर आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आए हैं, तो घबराएं नहीं. जानें पैसे न आने के कारण, समाधान और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्प्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया और फिर अलग-अलग जिलों की महिलाओं से बातचीत भी की. इस राशि को मिलते ही महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिली. लेकिन कुछ महिलाओं को फॉर्म भरने के बाद भी यह राशि नहीं मिली, जिसके लिए सरकार ने कई वजह भी गिना दिया. अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आए है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आइए जानते है वो कारण और साथ ही जानेंगे की यह राशि कैसे मिलेगी.
पैसे नहीं मिलने के क्या हो सकते हैं कारण?
अगर आपने भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए पाने के लिए आवेदन किया था लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आए तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके पीछे यह कारण हो सकते है:
1. बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आदि गलत भरना
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2. बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक नहीं होना
3. फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर का बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होना
4. जीविका से बिना जुड़े आवेदन करना
कैसे सुधारे इन जानकारियों को?
अगर बैंक से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप अपने बैंक के नजदीकी शाखा में जाकर इसे अपडेट करा सकते है. लेकिन सारी जानकारी सटीक भरने के बाद भी अगर खाते में पैसा नहीं आया है तो आपने जहां से फॉर्म भरा था उस ग्राम संगठन या फिर स्वयं सहायता समूह के ऑफिस जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं.
कैसे मिलेगी 10,000 रुपए की राशि?
बिहार सरकारी की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए दो फॉर्म निकाले गए है, जो कि अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 है. अनुलग्नक 1 फॉर्म उनके लिए है जो जीविका समूह में पहले से जुड़ी हुई है. वहीं जो महिलाएं जीविका समूह से नहीं जुड़ी हुई है और इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो उनके लिए अनुलग्नक 2 फॉर्म है.(यहां देखें कैसे भरे फॉर्म)
किसे मिलेगी राशि?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है, जो कि निम्नलिखित हैं:
1. आपकी उम्र 18 से 60 साल से बीच होनी चाहिए.
2. आवेदिका या उनका पति आयकर(Income Tax) नहीं होना चाहिए
3. आवेदिका या उनका पति किसी भी सरकारी नौकरी(नियमित/संविदा) में नहीं होना चाहिए
4. आवेदिका जीविका(स्वयं सहायता समूह) से जुड़ी होनी चाहिए.
कैसे करें आवेदन?
ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा. वहां संगठन की बैठक होती है उसमें हिस्सा लेना होगा और कोई महिला जीविका(स्वयं सहायता समूह) से नहीं जुड़ी हुई है तो उसे पहले जीविका की सदस्यता लेनी होगी.
वहीं शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया थोड़ा आसान है. उन्हें जीविका की आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाना है और वहां मांगी गई जानकारी भरना है. आवेदन जमा करने के बाद सामुदायिक संसाधन सेवक संपर्क करेंगे और उन्हें स्वयं सहायता समूह में जोड़ देंगे और पहले से जुड़ी महिलाओं को दूसरा फॉर्म भरना होगा जिसमें की उन्हें रोजगार की जानकारी देनी होगी.
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