SC-ST में क्रीमी लेयर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग जवाब
ओबीसी के बाद अब SC-ST में भी क्रीमी लेयर को आरक्षण से दूर करने की बात उठने लगी है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने याचिका लगाई है.
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SC-ST के क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी.
अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी-इन तीन कैटेगरी में आरक्षण की बात तब हुई थी जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की थी. भारत में आरक्षण की शुरूआत मंडल कमीशन से ही हुई जिसमें एससी को 15 परसेंट, एसटी को 7.5 परसेंट और ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण मिलना शुरू हुआ था. तब से जाति आधारित आरक्षण का यही सिस्टम चल रहा है.
