मध्य प्रदेश में आज से पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट, सख्त हुआ ट्रैफिक नियम, जानें नए रूल

मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू हुआ है, जिसके तहत बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना जरूरी है. नियम तोड़ने पर चालान और बार-बार गलती करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है

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मध्य प्रदेश में आज यानी 6 नवंबर से ट्रैफिक के नियमों को और भी सख्त कर दिया गया है. नए नियम के अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ-साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति (पीलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है. 

यानी अगर पीछे बैठे व्यक्ति की उम्र 4 साल से ज्यादा है और उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसका चालान काटा जाएगा. यह अभियान एडीजी पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) के निर्देश पर पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है.

भोपाल में 16 पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग

राजधानी भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 16 प्रमुख स्थानों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं, जहां पुलिस टीमें तैनात की गई हैं. अब नियम तोड़ने वालों पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा. PTRI ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में उठाया है. हालांकि, सिख समुदाय के जो लोग पगड़ी पहनते हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है.

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पहले चला जागरूकता अभियान, अब होगी सख्त कार्रवाई

23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को हेलमेट के महत्व और नए नियमों के बारे में जागरूक किया था. अब यह जागरूकता का नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई का दौर है. पुलिस ने साफ कहा है कि बिना हेलमेट पाए जाने पर मौके पर ही चालान काटा जाएगा. जो लोग बार-बार नियम तोड़ेंगे, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

सड़क सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम

PTRI के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए जिनमें 13,661 लोगों की जान चली गई. इनमें से आधे से ज्यादा हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे और 82% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था. 

अधिकारियों का कहना है कि अगर वे हेलमेट पहनते तो कई जिंदगियां बच सकती थीं. यही वजह है सरकार ने यह नया नियम लागू किया है ताकि सड़क सुरक्षा को बढ़ाया जा सके.

हाईटेक सिस्टम से होगी निगरानी

सभी चेकिंग प्वाइंट्स पर अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिसकर्मी बॉडी-वॉर्न कैमरा, वेब कैमरा और POS मशीन का प्रयोग करेंगे ताकि कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी हो. हर दिन की जांच और चालान का डेटा सीधे PTRI मुख्यालय भेजा जाएगा. अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट वाले को छोड़ देता है तो उससे जवाब मांगा जाएगा.

नागरिकों से अपील

ट्रैफिक विभाग ने जनता से अपील की है कि वे हेलमेट को सिर्फ नियम नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा का कवच समझें. विभाग का मानना है कि इस सख्त अभियान से सड़क हादसों की संख्या घटेगी और लोगों की जानें बचेंगी.

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