छापेमारी में जब्त पैसों का क्या करती है ED? पैसों पर किसका होता है अधिकार? जानिए पूरा प्रोसेस

जब्त नकदी का इस्तेमाल न तो ईडी कर सकती है, न ही बैंक और न ही सरकार. जब्ती के बाद ईडी एक अटैचमेंट ऑर्डर तैयार करती है और संबंधित अधिकारी को छह महीने के भीतर कोर्ट के सामने जब्ती की पुष्टि करनी होती है. जब्ती की पुष्टि हो जाने के बाद और ट्रायल खत्म होने तक सारा पैसा बैंक में ही रहता है.

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Enforcement Directorate: झारखंड की राजधानी रांची में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने कल रेड मारकर 35 करोड़ से अधिक रकम बरामद की है. यह रेड झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के यहां की गई थी. ईडी ने सोमवार को संजीव लाल के हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के यहां छापा मारा था. जहांगीर आलम के फ्लैट से ईडी ने 35.23 करोड़ रुपये जब्त किए. वहीं उसके दूसरे ठिकानों से 2.13 करोड़ से ज्यादा रुपये की जब्ती की गई है.