प्रॉपर्टी खरीदना महंगा..स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ा सरचार्ज, राजस्थान बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा?

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान सरकार ने बजट में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज बढ़ने से रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, वहीं फार्म हाउस और रिसॉर्ट की जमीन खरीदना भी जेब पर भारी पड़ेगा. हालांकि, होम लोन के दस्तावेजों और दूसरे राज्यों से गाड़ी लाने वालों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है.

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Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में बुधवार, 11 फरवरी को सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया. बजट में आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई अहम फैसले किए गए हैं. इनमें स्टाम्प ड्यूटी, जमीन की डीएलसी दरें और वाहन रजिस्ट्रेशन टैक्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं. इन फैसलों का सीधा असर प्रॉपर्टी खरीदने, लोन लेने और वाहन रजिस्ट्रेशन पर पड़ेगा.

स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ा सरचार्ज

राज्य सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है. अभी तक सरचार्ज 30 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है.

इस फैसले के बाद अब 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के लिए 650 रुपए की जगह 665 रुपए चुकाने होंगे. यानी स्टाम्प पेपर 15 रुपए तक महंगा हो गया है.

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DLC दरों में बदलाव, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री होगी महंगी

सरकार ने प्रदेशभर में जमीन की अलग-अलग डीएलसी दरों को खत्म करते हुए एक समान दर लागू करने का फैसला किया है. इसके चलते अचल संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन लागत बढ़ेगी. इन बदलावों का असर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जमीन रजिस्ट्री पर पड़ेगा.

दूसरे राज्य से वाहन लाने पर बड़ी छूट

दूसरे राज्यों से अपनी प्राइवेट गाड़ी (कार या बाइक) राजस्थान लाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है. सरकार ने ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलने वाली टैक्स छूट को 25 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 50 फीसदी कर दिया है. इससे बाहर से गाड़ी लाने वालों की लागत काफी कम होगी.

फार्म हाउस और रिसोर्ट की जमीन महंगी

फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री अब पहले से ज्यादा महंगी होगी. सरकार ने फार्म हाउस की जमीन का बाजार मूल्य तय करने का तरीका बदल दिया है. पहले यह मूल्य कृषि भूमि की दर का 1.5 गुना माना जाता था, अब इसे 3 गुना मानकर रजिस्ट्री की जाएगी.

वहीं रिसोर्ट की जमीन की रजिस्ट्री के लिए भी नियम बदले गए हैं. पहले रिसोर्ट भूमि का मूल्य कृषि जमीन के 2 गुना के आधार पर तय होता था, अब इसे संबंधित क्षेत्र की कमर्शियल दर के 75 प्रतिशत के आधार पर तय किया जाएगा.

लोन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ सस्ता

बजट में राहत की खबर भी दी गई है. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले लोन से जुड़े डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन शुल्क को आधा कर दिया गया है.

अब तक इस पर 1 प्रतिशत शुल्क लगता था, जिसे घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है.

स्टाम्प ड्यूटी में भी कटौती की गई है. पहले 0.25 प्रतिशत लगने वाली ड्यूटी अब 0.125 प्रतिशत होगी. इसकी अधिकतम सीमा को 15 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है.

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