EPFO निकासी के नियमों में बदलाव को AIMIM प्रमुख ओवैसी ने क्यों कहा बेरोजगारी में सरकार का ''बचत उत्सव''?

EPFO के नए नियमों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसा है. ओवैसी ने कहा कि बेरोजगारी में अब अपने ही PF पैसे निकालने के लिए 1 से 3 साल तक इंतजार करना होगा. उन्होंने सरकार के इस कदम को 'बचत उत्सव' बताया. जानिए EPFO 3.0 में क्या बदले हैं PF निकासी के नियम.

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तस्वीर: न्यूज तक.
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए PF निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन बदलावों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए सोशल मीडिया पर कहा है- बेरोजगारी में सरकार का ''बचत उत्सव''.ओवैसी ने आगे कहा है- पहले बेरोजगारी के 1-2 महीने में आप पूरा पीएफ निकाल सकते थे. अब सरकार की ''दया'' से अपने ही पैसे निकालने के लिए 1-3 साल तक इंतज़ार करना होगा. 

अब सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों कह रहे हैं? EPFO के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं? पहले निकासी के क्या नियम थे? Personal Finance की इस सीरीज में हम इस पूरे बदलावा को डिटेल में समझते हैं. 

ओवैसी सोशल मीडिया X में लिखते है- ''PF का 25% जबरदस्ती 1 साल तक लॉक. मतलब बेरोजगारी में आपको एक साल का इंतजार करना होगा और तब भी आप अपना पैसा पूरा नहीं निकाल सकते. EPFO वैसे भी आपके पैसों का मालिक बना हुआ है.''

पहले क्या था नियम?  

पहले पूरा पैसा निकालने की अनुमति केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी में ही मिलती थी. बेरोजगारी में एक महीने बाद 75% और दो महीने बाद बाकी 25% पैसा निकाला जा सकता था. रिटायरमेंट में एक बार में पूरा पैसा मिल जाता था. 

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नया नियम क्या है?  

अब सदस्य अपने खाते में जमा राशि का 75 फीसदी निकाल सकते हैं और 25% राशि को न्यूनतम शेष (Minimum Balance) के रूप में खाते में बनाए रखना होगा. यानी 25% पैसा खाते में रहना अनिवार्य है. 

सेवा अवधि का नियम बदला

पहले हर तरह की निकासी के लिए अलग-अलग सर्विस पीरियड तय था, जैसे विवाह के लिए 7 साल, घर खरीदने के लिए 5 साल.
अब सभी कैटेगरी में एक समान 12 महीने की न्यूनतम सेवा अवधि लागू की गई है. 

विशेष परिस्थितियों में राहत 

अब सदस्य बिना किसी कारण बताए भी आंशिक निकासी कर सकते हैं. 
पहले प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या मेडिकल इमरजेंसी जैसी परिस्थितियों का दस्तावेज देना जरूरी होता था. 

शिक्षा और विवाह निकासी लिमिट बढ़ी 

अब शिक्षा के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकेगी. पहले यह सीमा कुल 3 बार तक ही थी. 

नौकरी छूटने पर PF निकासी के नया नियम

अब बेरोजगार सदस्य 1 महीने बाद 75% तक राशि निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी निकासी के लिए उन्हें 12 महीने तक इंतजार करना होगा. पहले यह समय सीमा केवल दो महीने ही थी. 

₹54,658 करोड़ अनक्लेम्ड PF- ओवैसी

ओवैसी ने बताया कि ₹54,658 करोड़ का पीएम अभी अनक्लेम्ड पड़ा है. वहीं 25-35% पीएफ निकासी आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं. ओवैसी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पब्लिक का पैसा ही पब्लिक के पास नहीं है. लोग अपने पैसे के ही मालिक नहीं हैं बल्कि EPFO है. लोगों को अपने पैसे लेने के लिए सरकार की दया पर रहना पड़ेगा. 

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