UP: PAN कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह को कोर्ट ने दोषी पाया, फिर जाना पड़ेगा जेल!

वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम को दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया गया. पिछले दिनों जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मुश्किलें फिर बढ़ती नजर आ रही हैं.

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तस्वीर: न्यूज तक.
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Azam Khan news: उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ सपा नेता की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. 23 सितंबर को 23 महीनों के बाद जेल से रिहा भी नहीं हुए कि एक और मामले में बेटे अब्दुल्लाह आजम खान संग दोषी पाए गए. अदालत ने पिता आजम और बेटे अब्दुल्लाह को पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया है. मामला अब्दुल्लाह आजम के दो-दो पैन कार्ड से जुड़ा है. MP/MLA कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

दरअसल,अब्दुल्लाह आजम खान पर चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं होने यानी उम्र पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए फर्जीवाड़ा कर दूसरा पेनकार्ड बनवाया गया. इसमें उनकी आयु बढ़ाकर दिखाई गई. इसी मामले में बेटे को विधायक बनाने के लिए आजम खान पर षड्यंत्र रचने के आरोप लगे थे. मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पिता आजम और बेटे अबदुल्लाह को दोषी पाया है.

मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुका झटका

मामले में अब्दुल्लाह आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी FIR रद्द करने की अर्जी लगाई जा चुका है. उच्चतम न्यायालय ने फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाने और दो पैन कार्ड वाले आरोपों के लेकर दर्ज FIR रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने अर्जी रद्द करते हुए कहा कि FIR रद्द करने को लेकर कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. इस कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह भी नहीं है. 

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गौरतलब है कि करीब 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान को सभी 72 मामलों में जमानत मिल गई थी. अजम खान को पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मामलों में रिहाई के आदेश जारी किए थे. वे 'क्वालिटी बार प्रकरण' समेत दूसरे मामलों में भी आदेश जारी होने के बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से बाहर आए थे.

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