23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए आज़म खान...बाहर आते ही सबसे पहले किया ये काम, देखें वीडियो
Azam Khan release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान 23 महीने की कैद के बाद आज सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं. इस दौरान जेल के बाहर उन्हें रिसीव करने बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है.

Azam Khan release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान सीतापुर के जेल से रिहा हो गए है. वे 23 महीने से जेल में बंद थे. ऐसे में वे अब 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले हैं. इस दौरन उन्हें रिसीव करने के लिए जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ा है. इस दौरान आज़म खान के काला चश्मा पहना हुआ था. वे कार की अगली सीट पर बैठे थे. गाड़ी में बैठे आज़म खान ने बाहर निकलते के दौरान अपने सपोर्ट्स का हाथ हिलकर अभिवादन किया.
यहां देखें आज़म खान का वीडियो
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कितने मामले हैं दर्ज?
जानकारी के अनुसार आजम खान पर 104 मामले दर्ज हैं. इनमें 93 मुकदमे रामपुर में दर्ज किए गए हैं. उनके खिलाफ ये मामले यूपी में 2017 में बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद दर्ज हुए थे. आजम खान पर रामपुर में जो 93 मुकदमों दर्ज हों इनमें से 11 राजस्व (जमीनों) जुड़े हैं. उनपर दर्ज 104 मुकदमों में से 12 पर फैसला आ चुका है. लेकिन इसके बाद अभी भी उनपर 80 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं. हालांकि, फिलहाल आजम खान को इस समय सभी मामलों में जमानत मिली हुई है.
मजिस्ट्रेट कोर्ट में 59 मामले पेंडिंग
आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, आजम खान पर इस समय 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग हैं. वहीं 19 मामले सेशन कोर्ट में पेंडिंग हैं. इसके साथ ही 3 मामले जिला अदालत में लंबित हैं. अब 23 महीने के बाद आज़म खान इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं. लेकिन अभी कई मामलों के पेंडिंग होने के चलते माना जा रहा है कि बहुत दिनों तक जेल से बाहर नहीं रह सकेंगे.
आजम खान को कब कब लगे झटके
भड़काऊ भाषण मामला (2022)
- अदालत ने आजम खान को तीन साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई
- इस सजा के चलते उनकी विधायकी चली गई
- मामला 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके भड़काऊ भाषण से जुड़ा था
- उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामला (2023)
- आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई
- यह मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था
डुंगरपुर जबरन जमीन बेदखली मामला (2024)
- रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई
सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला
- अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा दी
मशीन चोरी मामला
- कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई
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