दूसरी जाति में शादी करने पर यूपी सरकार दे रही 2.5 लाख रुपये, जानें क्या है नियम और कैसे करें अप्लाई
UP Intercaste Marriage Scheme: यूपी सरकार इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को दे रही है 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद. जानें डॉ. अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

Intercaste Marriage Scheme UP: आज के आधुनिक दौर में भी समाज में जातिगत भेदभाव की दीवारें पूरी तरह नहीं गिरी हैं. अक्सर दूसरी जाति में शादी करने पर परिवारों और समाज के विरोध का सामना करना पड़ता है. लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. 'डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज' के तहत सरकार नए शादीशुदा जोड़ों को ₹2.5 लाख रुपए की मदद दे रही है. इस योजना का मकसद अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को शुरुआती जीवन में आर्थिक मजबूती देना और समाज में समानता लाना है. आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना की शर्तें, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया.
क्या है डॉ. अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है. इसके तहत अगर कोई जोड़ा अंतरजातीय विवाह करता है, तो उन्हें सरकार की ओर से ₹2.5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है.
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें रखी हैं:
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दलित समुदाय से होना जरूरी: शादी करने वाले जोड़े में से कम से कम एक पार्टनर (पति या पत्नी) का दलित या अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से होना अनिवार्य है.
कानूनी रजिस्ट्रेशन: शादी 'हिंदू मैरिज एक्ट 1955' के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
पहली शादी: यह आर्थिक सहायता केवल पहली शादी करने वाले जोड़ों को ही दी जाती है.
समय सीमा: शादी के एक साल के भीतर ही इस योजना के लिए आवेदन करना होता है.
पैसा मिलने का क्या है गणित?
सरकार यह ₹2.5 लाख की राशि दो चरणों में देती है:
पहला चरण: ₹1.5 लाख की राशि सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में NEFT या RTGS के जरिए भेजी जाती है.
दूसरा चरण: बाकी के ₹1 लाख की राशि 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखी जाती है, जो 3 साल पूरे होने पर ब्याज सहित कपल को मिल जाती है.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ दस्तावेज की जरूरत भी पड़ेगी, जो कि निम्नलिखित है:
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहली शादी होने का हलफनामा
- जॉइंट बैंक अकाउंट की जानकारी
- आधार कार्ड और फोटो
कैसे करें अप्लाई?
इस योजना के लिए आवेदन करना बेहद आसान है:
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल पर जाएं.
- वहां 'Intercast Marriage Scheme Apply Online' के विकल्प को चुनें.
- फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शादी की जानकारी सही-सही भरें.
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
- फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाली एकनॉलेजमेंट स्लिप को संभाल कर रखें.
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