यूपी में SIR का पहला ड्राफ्ट जारी, 2.89 करोड़ वोटर्स में अगर आपका भी कटा है नाम तो भरना होगा ये फॉर्म, जानें पूरी डिटेल
UP SIR draft voter list: उत्तर प्रदेश में SIR की पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. ऐसे में अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए Form-6, Form-6A, Form-7 और Form-8 की सुविधा दी है. जानिए नाम चेक करने से लेकर दावे-आपत्ति दर्ज कराने तक की पूरी डिटेल.

उत्तर प्रदेश में SIR(Special Intensive Revision) की पहली ड्राफ्ट सूची आज यानी मंगलवार को जारी कर दी गई है. इससे पहले उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी, जो कि अब घटकर 12.55 करोड़ हो गई है. यानी SIR की प्रक्रिया में कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए है. ऐसे में अब एक सवाल उठने लगा है कि अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं वोट नहीं दे पाऊंगा? क्या अब मैं वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता हूं? आइए विस्तार से जानते हैं इन्हीं सवालों का जवाब और जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ कैसे चेक करें अपना नाम...
6 मार्च को जारी होगा फाइनल लिस्ट
आज यानी 6 जनवरी को जो लिस्ट जारी हुआ है वो SIR का पहला ड्राफ्ट लिस्ट है. इस लिस्ट में जिस 2.89 करोड़ मतदाता कटे हैं उसमें 46.23 लाख मतदाता मर चुके है, 2.17 करोड़ मतदाता कहीं शिफ्ट हो गए है और 25.47 लाख मतदाता ऐसे है जो एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड थे. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस पूरी जानकारी को बताया है. उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए वो 6 फरवरी तक दावे-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं ताकि उनका नाम जोड़ा जा सकें. इसके लिए आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है. अब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट यानी वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा.
लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
1. सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएं.
यह भी पढ़ें...
2. लिंक पर लिंक करने के बाद अपना राज्य उत्तर प्रदेश चुनें.
3. राज्य चुनते ही आप नए स्क्रीन पर जाएंगे, जहां आप पहले अपना जिला चुनें.
4. जिला के बाद अपना विधानसभा चुनें.
5. फिर नीचे दिए गए कैप्चा को भरें.
6. फिर नीचे भाग संख्या(Part No.) चुनने का एक ऑप्शन आएगा जहां आप अपना मतदान केंद्र को चुनेंगे.
7. फिर आप 'Download Selected PDFs' पर क्लिक करें.
8. अब आपके क्षेत्र का ड्राफ्ट डाउनलोड हो जाएगा जहां आप अपना नाम देख सकते है.
नाम नहीं है तो क्या करें?
अगर SIR के पहले ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप 6 फरवरी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते है. इसके लिए आयोग ने 4 फॉर्म निकाले हैं जो कि फॉर्म-6, 6A, 7, 8 है. आइए जानते हैं किन्हें कौन-सा फॉर्म किसके काम का है:
फॉर्म-6: अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गया है या आप अपना नाम जुड़वाने चाहते है तो आपको फॉर्म-6 भरना होगा. यह आप ऑनलाइन भी भर सकते है या फिर BLO से संपर्क करके भी कर सकते है.
फॉर्म-6A: अगर आप भारत से बाहर किसी विदेश में रहते है और फिर भी आप वोट देना चाहते है तो आपके लिए फॉर्म-6A निकाला गया है. इसके लिए पासपोर्ट पर जो पता होगा उसी विधानसभा में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.
फॉर्म-7: अगर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ गया है लेकिन आप उसे हटवाना चाहते है तो इसके लिए फॉर्म-7 रखा गया है. इसके लिए आवेदक को मांगी गई जानकारी के साथ फॉर्म-7 भरना होगा जिसके बाद उसका नाम वहां से हटा दिया जाएगा.
फॉर्म-8: यह फॉर्म-8 उन लोगों के लिए है जिनका नाम तो लिस्ट में है लेकिन उसमें कुछ गलतियां है. जैसे आपको अपनी कोई जानकारी अपडेट करनी है या फिर पता बदलना है तो आप इस फॉर्म-8 को भर सकते है.










