Delhi: दिल्ली में स्कूल फीस नियंत्रण कानून जल्द लागू, मनमानी वसूली पर लगेगा 10 लाख तक जुर्माना
Delhi school fees act: दिल्ली सरकार एक कानून लेकर आ रही है जिससे स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि पर रोक लगाने वाली है. इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 से 10 लाख तक जुर्माना और फीस न भरने पर छात्र को बाहर करने पर ₹50,000 का दंड का प्रावधान किया गया है.
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प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी देती दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
दिल्ली के अभिभावकों को अब स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि से राहत मिलने वाली है. दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने इस मुद्दे पर एक विधेयक का कच्चा मसौदा तैयार कर लिया है. जल्द ही विधानसभा की विशेष बैठक बुलाकर इसे कानून का रूप दिया जाएगा.