UP सरकारी योजना: बिना आयुष्मान कार्ड भी प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानें कैसे
उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवार बिना आयुष्मान कार्ड के भी सरकारी और पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज करा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए यूपी का निवासी होना अनिवार्य है और लाभार्थी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना गोल्डन कार्ड बनवाकर 2,500 से अधिक बीमारियों का इलाज मुफ्त पा सकते हैं.

UP Government Scheme: आज के दौर में महंगाई और बीमारियों के महंगे इलाज ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना आयुष्मान कार्ड के भी आप सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं? यह संभव है 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के जरिए.
क्या है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना?
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजना है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. इसके तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मिलता है.
योजना के मुख्य लाभ
5 लाख का बीमा: हर साल प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर.
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- कैशलेस इलाज: अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज को अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ता.
- बीमारियों का दायरा: इस योजना में 2,500 से ज्यादा बीमारियों और 1,500 से अधिक मेडिकल पैकेज कवर होते हैं.
- प्रमुख बीमारियां: हृदय रोग (बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी), किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, और दुर्घटना जैसी आपातकालीन सेवाएं इसमें शामिल हैं.
कौन ले सकता है लाभ?
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना जरूरी है:
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर या सरकार में पंजीकृत श्रमिक.
- वे बीपीएल परिवार जो आयुष्मान योजना (SECC 2011) की सूची में शामिल नहीं हैं.
- असहाय, निराश्रित बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए:
- आधार कार्ड और राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'पात्रता' विकल्प चुनें, आधार या राशन कार्ड नंबर डालें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें.
- ऑफलाइन: अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) पर जाकर सभी दस्तावेज जमा करें. आवेदन पूरा होने के बाद आपको 'गोल्डन कार्ड' दिया जाएगाा.
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